{"_id":"6a32e62eb271e961f10f1b63","slug":"the-process-of-removing-the-names-of-relocated-voters-will-also-continue-rewari-news-c-198-1-rew1001-240371-2026-06-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 17 Jun 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
एसआईआर के तहत महिलाओं को जागरूक करती टीम। स्रोत : प्रशासन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
रेवाड़ी। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-2026) की शुरुआत हो गई है। बूथ लेवल अधिकारी गांवों, वार्डों, कॉलोनियों, सेक्टरों और रिहायशी सोसाइटियों में मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं जिसके माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज विवरण की जांच और सत्यापन किया जाएगा। डीसी ने कहा कि स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
बीएलओ मतदाताओं से मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आधार संख्या (स्वैच्छिक), माता-पिता अथवा पति-पत्नी का नाम सहित अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। वहीं जिनका नाम उस सूची में नहीं है, उन्हें निर्धारित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति संबंधी अभिलेख सहित अन्य वैध दस्तावेज शामिल हैं। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, नाम और पते में संशोधन और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इसके लिए फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 का उपयोग किया जाएगा।
विज्ञापन
एसआईआर को लेकर जागरूक किया
रेवाड़ी। स्वयं सहायता समूह सदस्यों और ग्रामीणों को एसआईआर 2026 के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। बुधवार को धारूहेड़ा क्षेत्र के महेश्वरी गांव में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान एचएसआरएलएम अधिकारियों ने कहा कि जिन नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में त्रुटियों के सुधार तथा मतदाता सूची से संबंधित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी।
बीएलओ मतदाताओं से मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आधार संख्या (स्वैच्छिक), माता-पिता अथवा पति-पत्नी का नाम सहित अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। वहीं जिनका नाम उस सूची में नहीं है, उन्हें निर्धारित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति संबंधी अभिलेख सहित अन्य वैध दस्तावेज शामिल हैं। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, नाम और पते में संशोधन और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इसके लिए फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 का उपयोग किया जाएगा।
एसआईआर को लेकर जागरूक किया
रेवाड़ी। स्वयं सहायता समूह सदस्यों और ग्रामीणों को एसआईआर 2026 के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। बुधवार को धारूहेड़ा क्षेत्र के महेश्वरी गांव में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान एचएसआरएलएम अधिकारियों ने कहा कि जिन नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में त्रुटियों के सुधार तथा मतदाता सूची से संबंधित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी।