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Rewari News: चोरी मामले में साक्ष्यों के अभाव में बरी महिला बरी

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 02 Jun 2026 11:59 PM IST
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Woman acquitted in theft case due to lack of evidence
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रेवाड़ी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल की अदालत ने चोरी के मामले में सूरजगढ़ निवासी करिश्मा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। करिश्मा के खिलाफ सिटी थाना में 8 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी। रेनू ने आरोप लगाया था कि करिश्मा ने पर्स से 5 हजार रुपये चोरी किए थे और बाद में बस स्टैंड पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया था।
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जांच के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी और 5 हजार रुपये की बरामदगी का दावा किया और अदालत में चालान पेश किया। हालांकि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा कि आरोपी ने कोई चोरी नहीं की। दूसरे महत्वपूर्ण गवाह ने भी मामले की जानकारी होने से इंकार कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
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1 जून को अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान और अपराध में उसकी संलिप्तता साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण अदालत ने करिश्मा को बरी कर दिया।
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