{"_id":"697292f407547db7240a416b","slug":"a-man-accused-of-raping-a-nine-year-old-boy-has-been-convicted-rohtak-news-c-17-roh1019-798686-2026-01-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rohtak News: नौ साल के बच्चे से कुकर्म करने का आरोपी दोषी करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rohtak News: नौ साल के बच्चे से कुकर्म करने का आरोपी दोषी करार
विज्ञापन
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। महम खंड के एक गांव में करीब तीन साल पहले नौ साल के बच्चे कुकर्म के दोषी युवक को एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने वीरवार को दोषी करार दिया। कोर्ट की तरफ से 27 जनवरी को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। वारदात के समय दोषी की उम्र 16 साल थी।
खेतीबाड़ी करने वाले पिता ने जुलाई 2023 में बहुअकबरपुर थाने में शिकायत दी कि उनके दो बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जबकि छोटा लड़का है। नौ साल का बेटा कई दिन से उदास व घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। किसी से बात नहीं करता था।
उसने व बच्चे की मां ने बेटे से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक साल से गांव में बुआ के घर आकर रह रहे किशोर ने उसके साथ कई बार कुकर्म किया है। कहता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा।
आरोपी ने जून में भी उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी व कुकर्म करने की धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
Trending Videos
रोहतक। महम खंड के एक गांव में करीब तीन साल पहले नौ साल के बच्चे कुकर्म के दोषी युवक को एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने वीरवार को दोषी करार दिया। कोर्ट की तरफ से 27 जनवरी को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। वारदात के समय दोषी की उम्र 16 साल थी।
खेतीबाड़ी करने वाले पिता ने जुलाई 2023 में बहुअकबरपुर थाने में शिकायत दी कि उनके दो बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जबकि छोटा लड़का है। नौ साल का बेटा कई दिन से उदास व घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। किसी से बात नहीं करता था।
विज्ञापन
विज्ञापन
उसने व बच्चे की मां ने बेटे से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक साल से गांव में बुआ के घर आकर रह रहे किशोर ने उसके साथ कई बार कुकर्म किया है। कहता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा।
आरोपी ने जून में भी उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी व कुकर्म करने की धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है।