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Rohtak News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 17 साल की कैद, 35 हजार जुर्माना

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 28 Apr 2026 01:07 AM IST
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Convict of Rape of Teenage Girl Sentenced to 17 Years in Prison and 35000 Fine
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रोहतक। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंदर सिंह की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी गिरावड़ निवासी नीरज को 17 साल कैद की सजा सुुनाई है। 35,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को तीन लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी दिया है।
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किशोरी की मां ने 23 जून 2023 को लाखनमाजरा थाने में नीरज के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि 22 जून की रात को बेटी 9 बजे खाना खाकर सो गई थी। सुबह जब उठे तो बेटी घर पर नहीं थी। तलाश करने पर भी कुछ पता नहीं चला।
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पुलिस ने किशोरी को 11 दिन बाद बहादुरगढ़ के लाइन पार में एक घर से ढूंढ निकाला। दो दिन बाद पुलिस ने गिरावड़ गांव से नीरज को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। 18 अगस्त 2023 को रसोईघर में किशोरी को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई।
कोर्ट में बचाव पक्ष ने नीरज को झूठा फंसाने का दावा किया। दलील दी कि किशोरी उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी। उसने यहां तक कहा था कि अगर वह नहीं ले गया तो घरवाले उसकी हत्या कर देंगे। नीरज ने किशोरी की हार्ट अटैक से मौत को नकारते हुए कहा कि परिजनों ने उसकी ऑनर किलिंग की है।

कोर्ट ने सोमवार को दिए आदेश में ऑनर किलिंग की दलील को खारिज कर दिया। साथ ही, दुष्कर्म के दोषी को 17 साल की कैद की सजा सुनाई। 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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बेटी की मौत से माता-पिता को हुई क्षति की भरपाई नहीं हो सकती। इसे पैसे से जोड़कर भी नहीं देखा जा सकता। हालांकि, इस नुकसान और परिवार के पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहतक को आदेश दिया जाता है कि पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपये की मदद प्रदान करे। - कोर्ट
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