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Rohtak News: मगरमच्छ के बाड़े में घुसे युवक की नहीं हो सकी पहचान
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Tue, 23 Dec 2025 02:28 AM IST
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रोहतक । लघु चिड़ियाघर में मगरमच्छ के बाड़े में घुसकर डंडे मारते व पत्थर फेंकते युवक का वीडियो वायरल होने पर वन्य प्राणी विभाग हरकत आ गया है। सोमवार को विभागीय अधिकारियों की ओर से इस संबंध में आईएमटी थाना में शिकायत दी गई है। वायरल वीडियो में नजर रहे युवक का सोमवार को भी सुराग नहीं लगा।
बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक लघु चिड़ियाघर में मगरमच्छ के बाड़े में घुसकर मगरमच्छ को डंडे मारते हुए व पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ वह रील बना रहा है। यह सोशल मीडिया पर वायरल होने से विभाग हरकत में आया है।
लघु चिड़ियाघर में मगरमच्छ के बाड़े में घुसकर उसे डंडे मारने व पत्थर फेंकने वाले युवक की शिकायत मिली है। इसकी जांच की जा रही है। यह असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में हैं। संबंधित विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। - बिजेंद्र सिंह निरीक्षक, आईएमटी थाना ।
बाड़े में घुसना अपराध : डॉ. दीपक
सीनियर अधिवक्ता डॉ. दीपक भारद्वाज ने कहा कि मगरमच्छ के बाड़े में घुसना और पत्थर फेंकना असंज्ञेय अपराध है। इससे लिए सजा, जुर्माना और चिड़ियाघर में आजीवन प्रवेश प्रतिबंध हो सकता है। यह जानलेवा हरकत के साथ पशु क्रूरता के तहत भी आता है। इसके लिए आरोपी को कारावास भी हो सकता है।
चिड़ियाघर परिसर में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत कई जगह बोर्ड लगाए गए हैं लेकिन वायरल वीडियो में नजर आ रहे युवक ने इनको अनदेखा कर ऐसी हरकत की है। पुलिस के सहयोग से इसकी जांच की जा रही है। वहीं, पर्यटकों को जागरूक भी किया जा रहा है। - राजेश कुमार, इंचार्ज, लघु चिड़ियाघर।
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बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक लघु चिड़ियाघर में मगरमच्छ के बाड़े में घुसकर मगरमच्छ को डंडे मारते हुए व पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ वह रील बना रहा है। यह सोशल मीडिया पर वायरल होने से विभाग हरकत में आया है।
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लघु चिड़ियाघर में मगरमच्छ के बाड़े में घुसकर उसे डंडे मारने व पत्थर फेंकने वाले युवक की शिकायत मिली है। इसकी जांच की जा रही है। यह असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में हैं। संबंधित विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। - बिजेंद्र सिंह निरीक्षक, आईएमटी थाना ।
बाड़े में घुसना अपराध : डॉ. दीपक
सीनियर अधिवक्ता डॉ. दीपक भारद्वाज ने कहा कि मगरमच्छ के बाड़े में घुसना और पत्थर फेंकना असंज्ञेय अपराध है। इससे लिए सजा, जुर्माना और चिड़ियाघर में आजीवन प्रवेश प्रतिबंध हो सकता है। यह जानलेवा हरकत के साथ पशु क्रूरता के तहत भी आता है। इसके लिए आरोपी को कारावास भी हो सकता है।
चिड़ियाघर परिसर में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत कई जगह बोर्ड लगाए गए हैं लेकिन वायरल वीडियो में नजर आ रहे युवक ने इनको अनदेखा कर ऐसी हरकत की है। पुलिस के सहयोग से इसकी जांच की जा रही है। वहीं, पर्यटकों को जागरूक भी किया जा रहा है। - राजेश कुमार, इंचार्ज, लघु चिड़ियाघर।