फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   20 years jail to rapist

Sirsa News: 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद

Tue, 18 Aug 2026 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 18 Aug 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
20 years jail to rapist
अदालत से
विज्ञापन

जान से मारने की धमकी के डर से चुप रही नाबालिग, गर्भवती होने पर मां को बताई आपबीती

पंचायत में दोनों पक्षों में हो गया था समझौता, बालिग होने के बाद पीड़ित से शादी करेगा आरोपी

संवाद न्यूज एजेंसी

सिरसा। 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद गांव में पंचायत हुई जिसमें सहमति बनी थी कि पीड़ित नाबालिग जब बालिग हो जाएगी तो आरोपी उसके साथ शादी कर लेगा।
विज्ञापन




पुलिस को दी शिकायत में डबवाली क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय नाबालिग ने बताया था कि वह स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। करीब छह माह पहले उसकी हरप्रीत सिंह से दोस्ती हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जनवरी 2024 में शाम के समय वह उसे धर्मशाला के पास मिला। उसने उससे धर्मशाला चलने को कहा क्योंकि उसे उससे बात करनी थी। वह उसके साथ धर्मशाला गई जहां उसने उसे पकड़ लिया और एक कमरे में उससे जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
इसके बाद हरप्रीत सिंह ने उसे धमकी भी दी कि कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो वह उसे मार डालेगा। इसके बाद उसने उससे कई बार जबरन दुष्कर्म किया। जुलाई 2024 में वह गर्भवती हो गई तो उसने अपनी मां को सारी आपबीती बता दी।
इसके बाद मां उसे महिला पुलिस थाना ले गई। महिला थाना पुलिस ने 24 जुलाई 2024 को पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए नागरिक अस्पताल सिरसा लाई।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा मामले के पक्षों के बीच पंचायत में समझौता हो गया है।
पीड़िता 13 साल की है। दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति बनी कि आरोपी पीड़ित के बालिग होने पर उससे शादी करेगा। इसके अलावा, आरोपी द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका भी दायर की जाएगी।

इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने आरोपी हरप्रीत सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed