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Sonipat News: नगर निगम चुनाव के चलते हथियार लेकर चलने पर लगाया प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 04 May 2026 05:52 PM IST
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सोनीपत। नगर निगम को लेकर उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नगर निगम क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार सभी प्रकार के लाइसेंसी हथियारों और आग्नेयास्त्रों के अलावा तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू सहित ऐसी सभी वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी जिनसे किसी को चोट पहुंचाई जा सकती हो। सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करने के लिए छूट होगी।
इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अधिकृत सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अगर कोई आदेशों के उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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आदेश के अनुसार सभी प्रकार के लाइसेंसी हथियारों और आग्नेयास्त्रों के अलावा तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू सहित ऐसी सभी वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी जिनसे किसी को चोट पहुंचाई जा सकती हो। सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करने के लिए छूट होगी।
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इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अधिकृत सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अगर कोई आदेशों के उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।