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पत्नी और बेटे पर गर्म पानी डालने वाले को 10 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Mon, 07 Mar 2016 12:26 AM IST
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सोनीपत। लगभग एक वर्ष पहले घरेलू कलह के चलते पत्नी व बेटे पर गर्म पानी डालकर झुलसाने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने शनिवार को दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
17 जून 2015 को 39 वर्षीय सरला निवासी राजेंद्र नगर ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में उसने बताया कि 16 जून को वह अपने घर पर ही सो रही थी और उसका बेटा सूरज पास में लेटा था। आरोप है कि इसी दौरान उसका पति सत्यवान आया, जोकि शराब पीने का आदी था। सत्यवान ने उनके साथ झगड़ना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह के समय सत्यवान ने एक बर्तन में गर्म पानी कर उनके ऊपर उड़ेल दिया। आरोप लगाया कि गर्म पानी के कारण वह और सूरज दोनों बुरी तरह से झुलस गए। बाद में सत्यवान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया।
सत्यवान के जाने के बाद उसके बड़े बेटे सुरेंद्र ने उसे और सूरज को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था। हालांकि परिजनों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। दूसरी ओर सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने सरला के बयानों पर सत्यवान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए गगनगीत कौर की अदालत ने सत्यवान को दोषी करार दिया।

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17 जून 2015 को 39 वर्षीय सरला निवासी राजेंद्र नगर ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में उसने बताया कि 16 जून को वह अपने घर पर ही सो रही थी और उसका बेटा सूरज पास में लेटा था। आरोप है कि इसी दौरान उसका पति सत्यवान आया, जोकि शराब पीने का आदी था। सत्यवान ने उनके साथ झगड़ना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह के समय सत्यवान ने एक बर्तन में गर्म पानी कर उनके ऊपर उड़ेल दिया। आरोप लगाया कि गर्म पानी के कारण वह और सूरज दोनों बुरी तरह से झुलस गए। बाद में सत्यवान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया।
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सत्यवान के जाने के बाद उसके बड़े बेटे सुरेंद्र ने उसे और सूरज को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था। हालांकि परिजनों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। दूसरी ओर सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने सरला के बयानों पर सत्यवान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए गगनगीत कौर की अदालत ने सत्यवान को दोषी करार दिया।