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Sonipat News: खुले में कचरा फेंकने पर नप सफाई के खर्च का दोगुना वसूलेगी जुर्माना
Tue, 28 Jul 2026 08:39 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 28 Jul 2026 08:39 AM IST
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फोटो - ड्रेन नंबर आठ के नजदीक फेंका हुआ कचरा। संवाद
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अनूप जाटयाण
गोहाना। नगर परिषद शहर में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगा। इसके लिए नगर निकाय मुख्यालय ने 'पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एक्ट' लागू किया है। यह व्यवस्था घर-घर से कचरा उठाने का कार्य शुरू होने के बाद लागू होगी।
शहर में अब खुले में कचरा फैलाने पर उसके उठान में होने वाला खर्च कचरा फैलाने वाले से ही वसूला जाएगा। कचरा उठाने में आने वाले खर्च की दोगुना राशि जुर्माने के तौर पर ली जाएगी। गोहाना में प्रतिदिन करीब 39 टन कचरा निकलता है।
नगर परिषद ने इस कचरे के उठान के लिए एक एजेंसी को कार्य आवंटित किया है। यह आवंटन 5 महीने के लिए अस्थायी तौर पर किया गया है। आमतौर पर लोग और दुकानदार सफाई के बाद कचरा खुले में फेंक देते हैं। इससे शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैला रहता है।
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शहरों को कचरा मुक्त रखने के लिए यह एक्ट लागू किया गया है। दीपक गोयल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, गोहाना ने बताया कि एक्ट लागू होने के बाद सफाई व्यवस्था में काफी सुधार होगा।
नप अलग-अलग श्रेणियों में उठेगा कचरा
नगर परिषद की तरफ से घर-घर से कचरा अलग-अलग श्रेणियों में उठाया जाएगा। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एक्ट के तहत शहरवासियों को कचरा अपने घरों से ही अलग-अलग करके देना होगा। एजेंसी की गाड़ियों में भी प्रत्येक श्रेणी के कचरे के लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है। इससे कचरा निस्तारण स्थल पर कचरे का बेहतर ढंग से निस्तारण हो सकेगा।
वर्जन
नगर निकाय मुख्यालय ने शहरों को स्वच्छ रखने के लिए पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एक्ट लागू किया है। कचरा फैलाने वाले से सफाई के खर्च का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। एक्ट लागू होने के बाद शहर में सफाई व्यवस्था में काफी सुधार होगा। -दीपक गोयल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, गोहाना
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गोहाना। नगर परिषद शहर में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगा। इसके लिए नगर निकाय मुख्यालय ने 'पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एक्ट' लागू किया है। यह व्यवस्था घर-घर से कचरा उठाने का कार्य शुरू होने के बाद लागू होगी।
शहर में अब खुले में कचरा फैलाने पर उसके उठान में होने वाला खर्च कचरा फैलाने वाले से ही वसूला जाएगा। कचरा उठाने में आने वाले खर्च की दोगुना राशि जुर्माने के तौर पर ली जाएगी। गोहाना में प्रतिदिन करीब 39 टन कचरा निकलता है।
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नगर परिषद ने इस कचरे के उठान के लिए एक एजेंसी को कार्य आवंटित किया है। यह आवंटन 5 महीने के लिए अस्थायी तौर पर किया गया है। आमतौर पर लोग और दुकानदार सफाई के बाद कचरा खुले में फेंक देते हैं। इससे शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैला रहता है।
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शहरों को कचरा मुक्त रखने के लिए यह एक्ट लागू किया गया है। दीपक गोयल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, गोहाना ने बताया कि एक्ट लागू होने के बाद सफाई व्यवस्था में काफी सुधार होगा।
नप अलग-अलग श्रेणियों में उठेगा कचरा
नगर परिषद की तरफ से घर-घर से कचरा अलग-अलग श्रेणियों में उठाया जाएगा। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एक्ट के तहत शहरवासियों को कचरा अपने घरों से ही अलग-अलग करके देना होगा। एजेंसी की गाड़ियों में भी प्रत्येक श्रेणी के कचरे के लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है। इससे कचरा निस्तारण स्थल पर कचरे का बेहतर ढंग से निस्तारण हो सकेगा।
वर्जन
नगर निकाय मुख्यालय ने शहरों को स्वच्छ रखने के लिए पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एक्ट लागू किया है। कचरा फैलाने वाले से सफाई के खर्च का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। एक्ट लागू होने के बाद शहर में सफाई व्यवस्था में काफी सुधार होगा। -दीपक गोयल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, गोहाना