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Sonipat News: महिला से लूट के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 25 Mar 2026 12:25 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने महिला से चाकू के बल पर लूटपाट के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अदालत में दायर चार्जशीट के अनुसार दिल्ली के नरेला में प्राथमिक स्कूल के पास रहने वाली दीक्षा ने 14 मार्च, 2020 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की कंपनी वर्ल्ड फा में काम करती हैं। वह देर शाम कंपनी से छुट्टी के बाद पैदल ही कुंडली की तरफ जा रही थीं।
जब वह केएफसी के पास से गुजर रही थीं तो बाइक सवार तीन युवक आए। उनमें से दो युवकों ने चाकू दिखाकर उनका पर्स व सोने की चेन लूट ली थी। मोबाइल फोन के साथ पर्स में 12 हजार रुपये थे। बाद में वह भाग गए थे। पुलिस ने मामले में दिल्ली के गांव टिकरी खुर्द निवासी प्रकाश उर्फ हेमंत व कुनाल को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद एक नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर उससे मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। नाबालिग ने मोबाइल चार हजार रुपये में खरीदा था। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। मामले में तीसरे आरोपी राकेश पर मई, 2024 में पांच हजार का इनाम घोषित किया गया था। बाद में उसे सोनीपत सेक्टर-3 क्राइम यूनिट ने अक्तूबर, 2024 में गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने मामले में कुनाल व प्रकाश की चार्जशीट पहले ही दायर कर दी थी। जिस पर अदालत में सुनवाई की। एएसजे डॉ. जसबीर ने दोनों को दोषी करार देते हुए सात-सात कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अदालत में दायर चार्जशीट के अनुसार दिल्ली के नरेला में प्राथमिक स्कूल के पास रहने वाली दीक्षा ने 14 मार्च, 2020 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की कंपनी वर्ल्ड फा में काम करती हैं। वह देर शाम कंपनी से छुट्टी के बाद पैदल ही कुंडली की तरफ जा रही थीं।
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जब वह केएफसी के पास से गुजर रही थीं तो बाइक सवार तीन युवक आए। उनमें से दो युवकों ने चाकू दिखाकर उनका पर्स व सोने की चेन लूट ली थी। मोबाइल फोन के साथ पर्स में 12 हजार रुपये थे। बाद में वह भाग गए थे। पुलिस ने मामले में दिल्ली के गांव टिकरी खुर्द निवासी प्रकाश उर्फ हेमंत व कुनाल को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद एक नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर उससे मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। नाबालिग ने मोबाइल चार हजार रुपये में खरीदा था। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। मामले में तीसरे आरोपी राकेश पर मई, 2024 में पांच हजार का इनाम घोषित किया गया था। बाद में उसे सोनीपत सेक्टर-3 क्राइम यूनिट ने अक्तूबर, 2024 में गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने मामले में कुनाल व प्रकाश की चार्जशीट पहले ही दायर कर दी थी। जिस पर अदालत में सुनवाई की। एएसजे डॉ. जसबीर ने दोनों को दोषी करार देते हुए सात-सात कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।