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धान घोटाला : राइस मिलर संदीप सिंगला की जमानत याचिका खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 03 Apr 2026 03:22 AM IST
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यमुनानगर। जिले में चर्चित 70 करोड़ रुपये से अधिक के धान घोटाले के आरोपी राइस मिलर संदीप सिंगला को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दयानंद भारद्वाज की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इस स्तर पर जमानत देना न्यायहित में उचित नहीं होगा।
संदीप सिंगला की ओर से रणजीतपुर चौकी में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने विस्तृत दलीलें प्रस्तुत कीं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को तथ्यों के विपरीत फंसाया गया है और आरोप प्रमाणित नहीं हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि बड़े स्तर पर धान खरीद में धांधली हुई है।
सरकारी वकील ने अदालत को अवगत कराया कि संबंधित राइस मिलों में धान की खरीद और सप्लाई का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज है, जिससे लेन-देन का विवरण स्पष्ट रूप से सामने आता है। एसआईटी की ओर से भी न्यायालय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिनमें आरोपी की भूमिका और अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ कथित मिलीभगत के संकेत मिले हैं। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि संदीप सिंगला की संलिप्तता के कारण ही धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े कुछ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत दिए जाने पर जांच प्रभावित होने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह माना कि मामला गंभीर आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें कई करोड़ रुपये के धान घोटाले का आरोप है। इस चरण पर जमानत देने से जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।
गौरतलब है कि आरोपी संदीप सिंगला को पुलिस ने दो दिसंबर 2025 को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। मामले की जांच अभी जारी है और विभिन्न विभागों से संबंधित रिकॉर्ड एकत्रित किए जा रहे हैं। सीआईए-वन प्रभारी राजकुमार ने बताया कि धान घोटाले के संबंध में साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है। अन्य संभावित आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। कोर्ट ने संदीप सिंगला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जांच पूरी होने के बाद मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। संवाद
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संदीप सिंगला की ओर से रणजीतपुर चौकी में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने विस्तृत दलीलें प्रस्तुत कीं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को तथ्यों के विपरीत फंसाया गया है और आरोप प्रमाणित नहीं हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि बड़े स्तर पर धान खरीद में धांधली हुई है।
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सरकारी वकील ने अदालत को अवगत कराया कि संबंधित राइस मिलों में धान की खरीद और सप्लाई का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज है, जिससे लेन-देन का विवरण स्पष्ट रूप से सामने आता है। एसआईटी की ओर से भी न्यायालय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिनमें आरोपी की भूमिका और अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ कथित मिलीभगत के संकेत मिले हैं। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि संदीप सिंगला की संलिप्तता के कारण ही धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े कुछ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत दिए जाने पर जांच प्रभावित होने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह माना कि मामला गंभीर आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें कई करोड़ रुपये के धान घोटाले का आरोप है। इस चरण पर जमानत देने से जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।
गौरतलब है कि आरोपी संदीप सिंगला को पुलिस ने दो दिसंबर 2025 को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। मामले की जांच अभी जारी है और विभिन्न विभागों से संबंधित रिकॉर्ड एकत्रित किए जा रहे हैं। सीआईए-वन प्रभारी राजकुमार ने बताया कि धान घोटाले के संबंध में साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है। अन्य संभावित आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। कोर्ट ने संदीप सिंगला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जांच पूरी होने के बाद मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। संवाद