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Yamuna Nagar News: पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को लगेगी
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sun, 08 Mar 2026 03:30 AM IST
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जगाधरी। प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को लगाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम सुमित्रा कादियान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा-138 के तहत एनआई एक्ट के मामले, बैंक रिकवरी केस, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद मामले, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले (गैर शमन योग्य मामलों को छोड़कर) वेतन व भत्ते, पुन: परीक्षण लाभ से संबंधित सेवा मामले, राजस्व व अन्य सहायक मामले लिए जाएंगे।
सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए फैसले की होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। संवाद
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सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए फैसले की होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। संवाद
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