Himachal: 44.89 को 45 फीसदी नहीं मान सकते, अदालत ने न्यूनतम अंक राउंड ऑफ करने की याचिका को किया खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 24 Jun 2026 06:00 AM IST
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सार
हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में न्यूनतम योग्यता के अंकों को राउंड ऑफ करने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला