छत्तीसगढ़ नसबंदी कांड में बड़ा फैसला: 12 साल बाद डॉक्टर दोषी करार, 18 मौतों में गैर इरादतन हत्या सिद्ध
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Tue, 17 Mar 2026 08:45 PM IST
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सार
बिलासपुर के बहुचर्चित नसबंदी कांड में 12 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए डॉक्टर आर के गुप्ता को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है। 2014 में हुए इस मामले में लापरवाही से 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पांच आरोपी बरी कर दिए गए।
कोर्ट का फैसला