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Bilaspur News: नौ पिलरों पर लेंटर डालने के लिए मिलेगी पुलिस सहायता

Mon, 19 Oct 2026 12:38 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:38 AM IST
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Police assistance will be provided for laying the concrete slab on nine pillars.
घुमारवीं अदालत ने भराड़ी थाना प्रभारी को दिए निर्देश, खसरा नंबर 27 पर ही होगा निर्माण
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं न्यायालय ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में आवेदक को राहत देते हुए नौ पिलरों पर लेंटर डालने के लिए पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। सिविल जज कोर्ट नंबर-3 ने भराड़ी थाना प्रभारी को 25 जुलाई 2025 को जारी निषेधाज्ञा आदेश लागू करवाने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि लेंटर केवल खसरा नंबर 27 पर पहले से मौजूद नौ पिलरों पर ही डाला जा सकेगा। आवेदक ने अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा था कि मुख्य वाद लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को निर्माण कार्य में बाधा डालने और हस्तक्षेप करने से रोका गया था। इसके बावजूद प्रतिवादी नौ पिलरों पर लेंटर डालने की अनुमति नहीं दे रहे थे। ऐसे में अदालत के आदेश को लागू करवाने के लिए पुलिस सहायता मांगी गई। प्रतिवादियों ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मौके पर नौ से अधिक पिलर बने हैं और कुछ पिलर साथ लगती खसरा नंबर 26 की जमीन पर भी बनाए गए हैं। उन्होंने अर्जी खारिज करने की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आवेदक की ओर से पेश तस्वीरों और शपथपत्र को ध्यान में रखते हुए अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने निर्देश दिए कि पुलिस राजस्व अधिकारियों की मदद से गांव परनाल, परगना सरयूं, तहसील घुमारवीं स्थित खसरा नंबर 27 और संबंधित खाता-खतौनी की पहचान सुनिश्चित करेगी। इसके बाद निर्धारित नौ पिलरों पर लेंटर डालने के लिए पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अदालत ने खसरा नंबर 26 या किसी अन्य स्थान पर निर्माण की अनुमति नहीं दी है।
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