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Chamba News: स्मार्ट बिजली मीटर लगाओ या अंधेरे के लिए तैयार हो जाओ
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 22 Apr 2026 11:08 PM IST
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स्मार्ट मीटर न लगवाने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किया गया नोटिस। संवाद
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बिजली बोर्ड ने स्मार्ट मीटर लगाने से इन्कार करने पर पांच उपभोक्ताओं को थमाए नोटिस
विभागीय अधिकारियों को 24 घंटे में मीटर लगाने के लिए परिसर में प्रवेश देने के निर्देश
नितिन पाल
बाथरी/बनीखेत (चंबा)। स्मार्ट बिजली मीटर पर अड़ना महंगा पड़ने लगा है। जिले में पांच उपभोक्ताओं की जिद सीधे कानूनी शिकंजे तक पहुंच गई, जब बिजली बोर्ड ने 24 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया।
साफ संदेश है या तो मीटर लगवाओ या अंधेरे के लिए तैयार रहो। अब यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि नियम बनाम जिद की सीधी टक्कर बन चुका है। बोर्ड ने पांच उपभोक्ताओं को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 163 के तहत नोटिस जारी किए हैं।
विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता इंद्रजीत वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों को स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने, पुराने मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं के परिसरों में प्रवेश की अनुमति दी जानी अनिवार्य है। बावजूद इसके कुछ उपभोक्ता अधिकारियों को मीटर लगाने से मना कर रहे हैं। यह नियमों का उल्लंघन है।
नोटिस के अनुसार संबंधित उपभोक्ताओं को 24 घंटे के भीतर विभागीय अधिकारियों को मीटर लगाने के लिए अपने परिसर में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में सहयोग नहीं किया तो बिना किसी अतिरिक्त सूचना बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि धारा 163 के तहत बोर्ड को निरीक्षण, परीक्षण, रखरखाव और मीटर बदलने के लिए उपभोक्ता परिसर में उचित समय पर प्रवेश करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं की ओर से सहयोग न करना सरकारी कार्य में बाधा डालने के समान माना जाएगा। सहायक अभियंता ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में सहयोग करें जिससे केंद्र सरकार की स्मार्ट मीटरिंग योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके और बिजली सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई जा सके।
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नितिन पाल
बाथरी/बनीखेत (चंबा)। स्मार्ट बिजली मीटर पर अड़ना महंगा पड़ने लगा है। जिले में पांच उपभोक्ताओं की जिद सीधे कानूनी शिकंजे तक पहुंच गई, जब बिजली बोर्ड ने 24 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया।
साफ संदेश है या तो मीटर लगवाओ या अंधेरे के लिए तैयार रहो। अब यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि नियम बनाम जिद की सीधी टक्कर बन चुका है। बोर्ड ने पांच उपभोक्ताओं को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 163 के तहत नोटिस जारी किए हैं।
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विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता इंद्रजीत वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों को स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने, पुराने मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं के परिसरों में प्रवेश की अनुमति दी जानी अनिवार्य है। बावजूद इसके कुछ उपभोक्ता अधिकारियों को मीटर लगाने से मना कर रहे हैं। यह नियमों का उल्लंघन है।
नोटिस के अनुसार संबंधित उपभोक्ताओं को 24 घंटे के भीतर विभागीय अधिकारियों को मीटर लगाने के लिए अपने परिसर में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में सहयोग नहीं किया तो बिना किसी अतिरिक्त सूचना बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि धारा 163 के तहत बोर्ड को निरीक्षण, परीक्षण, रखरखाव और मीटर बदलने के लिए उपभोक्ता परिसर में उचित समय पर प्रवेश करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं की ओर से सहयोग न करना सरकारी कार्य में बाधा डालने के समान माना जाएगा। सहायक अभियंता ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में सहयोग करें जिससे केंद्र सरकार की स्मार्ट मीटरिंग योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके और बिजली सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई जा सके।

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