फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Resolve pending cases quickly: Repswal

लंबित मामलों का जल्द करें समाधान : रेपस्वाल

Wed, 19 Aug 2026 04:04 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 04:04 AM IST
विज्ञापन
Resolve pending cases quickly: Repswal
चंबा। जिले में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के तहत लंबित सभी एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) अनुमति मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित बनाने के उपायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त मंगलवार को डलहौजी एवं चुराह वन मंडल के तत्वावधान में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से संबंधित मामलों की समीक्षा को लेकर एनआईसी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
विज्ञापन

मुकेश रेपस्वाल ने लंबित सभी एफसीए मामलों के तहत संबंधित विभागों एवं वन विभाग की ओर से की जाने वाली आवश्यक विभागीय कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर अनुमति के लिए आगे भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय आधारित कार्य-गतिविधियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उपायुक्त ने एफआरसी के तहत पंचायत स्तर पर गौ-सदन निर्माण, पार्किंग निर्माण एवं संपर्क सड़क मार्ग निर्माण से संबंधित मामलों में वन अनुमति से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विज्ञापन

बैठक में विभागवार विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वन मंडल अधिकारी डलहौजी डॉ. कुलदीप जमवाल, वन मंडल अधिकारी चुराह सुशील कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग जोगिंद्र कुमार, कनव बड़ोत्रा, जिला खेल अधिकारी रूपेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed