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Hamirpur (Himachal) News: चेक बाउंस के दो मामलों में दोषी की सजा बरकरार
Sat, 04 Jul 2026 01:35 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 04 Jul 2026 01:35 AM IST
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हमीरपुर। चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में घिरे आरोपी व्यक्ति की आपराधिक अपीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सत्र न्यायाधीश हमीरपुर पंकज शर्मा की अदालत ने आरोपी संजय कुमार की दोनों आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से दोषी को सुनाई छह-छह महीने की कैद और मुआवजे की सजा को पूरी तरह बरकरार रखा है। कोर्ट ने अब दोषी को तुरंत ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने के आदेश जारी किए हैं।
मामला नादौन तहसील के रंगस स्थित मैसर्स पठानिया ज्वेलर्स का है। दुकान के मालिक रामेश्वर चंद ने आरोपी संजय कुमार निवासी ग्राम बन्न, रंगस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता से आभूषण खरीदे थे और चेक से भुगतान किया था, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए।
सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा ने नादौन कोर्ट के 4 दिसंबर 2025 के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने एक मामले में छह माह की कैद और 2 लाख 20 हजार रुपये ब्याज सहित भुगतान और दूसरे मामले में छह माह की कैद और 1 लाख 80 हजार रुपये ब्याज सहित भुगतान के फैसले को बरकरार रखा है।
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सत्र न्यायाधीश हमीरपुर पंकज शर्मा की अदालत ने आरोपी संजय कुमार की दोनों आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से दोषी को सुनाई छह-छह महीने की कैद और मुआवजे की सजा को पूरी तरह बरकरार रखा है। कोर्ट ने अब दोषी को तुरंत ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने के आदेश जारी किए हैं।
मामला नादौन तहसील के रंगस स्थित मैसर्स पठानिया ज्वेलर्स का है। दुकान के मालिक रामेश्वर चंद ने आरोपी संजय कुमार निवासी ग्राम बन्न, रंगस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता से आभूषण खरीदे थे और चेक से भुगतान किया था, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए।
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सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा ने नादौन कोर्ट के 4 दिसंबर 2025 के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने एक मामले में छह माह की कैद और 2 लाख 20 हजार रुपये ब्याज सहित भुगतान और दूसरे मामले में छह माह की कैद और 1 लाख 80 हजार रुपये ब्याज सहित भुगतान के फैसले को बरकरार रखा है।
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