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Hamirpur (Himachal) News: एक माह बाद भी नहीं लागू हुए नए ट्रैफिक नियम, मुख्य बाजार में पुराने ढर्रे पर व्यवस्था
Thu, 23 Jul 2026 01:16 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 23 Jul 2026 01:16 AM IST
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नगर निगम हमीरपुर के तहत मुख्य बाजार में प्रतिबंधित समय के दौरान बाजार से निकलता हुआ दोपहिया वाह
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रजनीश महाजन
हमीरपुर। जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में भीड़ कम करने और पैदल यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 23 जून को यातायात प्रतिबंधों की नई समयसारिणी जारी की थी। हालांकि, एक माह बीतने के बाद भी यह व्यवस्था धरातल पर लागू नहीं हो सकी है।
प्रशासन के आदेशों के अनुसार गर्मियों में मुख्य बाजार में शाम 5:30 से रात 8:15 बजे तक और सर्दियों में शाम 5:30 से 7:30 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद बाजार में अब भी पुरानी समयसारिणी के अनुसार ही व्यवस्था संचालित हो रही है।
शाम 7:30 बजे बैरिकेड हटा दिए जाते हैं, जिसके बाद दोपहिया वाहन मुख्य बाजार में प्रवेश करने लगते हैं। सबसे अधिक भीड़ वाले समय में भी वाहनों की आवाजाही जारी रहने से पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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स्थिति यह भी है कि लोगों को नए प्रतिबंधों की जानकारी देने के लिए सूचना बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में अधिकांश लोग संशोधित समयसारिणी से अनजान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।
इस संबंध में विजय कुमार, पवन कुमार, दिनेश कुमार, राजीव कुमार, राजेश कुमार, निर्मला देवी और अभिषेक शर्मा का कहना है कि शाम के समय बाजार में सबसे अधिक भीड़ रहती है। ऐसे में यातायात प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए।
उनका कहना है कि यदि प्रशासन अपने ही आदेशों को लागू नहीं करवा पा रहा है तो ऐसे आदेशों की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
कोट
शहर में समयसारिणी को लागू कर दिया है। अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो इसकी जानकारी प्राप्त कर यातायात पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके। -बलबीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर
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हमीरपुर। जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में भीड़ कम करने और पैदल यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 23 जून को यातायात प्रतिबंधों की नई समयसारिणी जारी की थी। हालांकि, एक माह बीतने के बाद भी यह व्यवस्था धरातल पर लागू नहीं हो सकी है।
प्रशासन के आदेशों के अनुसार गर्मियों में मुख्य बाजार में शाम 5:30 से रात 8:15 बजे तक और सर्दियों में शाम 5:30 से 7:30 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद बाजार में अब भी पुरानी समयसारिणी के अनुसार ही व्यवस्था संचालित हो रही है।
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शाम 7:30 बजे बैरिकेड हटा दिए जाते हैं, जिसके बाद दोपहिया वाहन मुख्य बाजार में प्रवेश करने लगते हैं। सबसे अधिक भीड़ वाले समय में भी वाहनों की आवाजाही जारी रहने से पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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स्थिति यह भी है कि लोगों को नए प्रतिबंधों की जानकारी देने के लिए सूचना बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में अधिकांश लोग संशोधित समयसारिणी से अनजान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।
इस संबंध में विजय कुमार, पवन कुमार, दिनेश कुमार, राजीव कुमार, राजेश कुमार, निर्मला देवी और अभिषेक शर्मा का कहना है कि शाम के समय बाजार में सबसे अधिक भीड़ रहती है। ऐसे में यातायात प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए।
उनका कहना है कि यदि प्रशासन अपने ही आदेशों को लागू नहीं करवा पा रहा है तो ऐसे आदेशों की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
कोट
शहर में समयसारिणी को लागू कर दिया है। अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो इसकी जानकारी प्राप्त कर यातायात पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके। -बलबीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर