{"_id":"6a2c62d7e8a28d262b012f6c","slug":"no-relief-for-accused-in-pocso-case-regular-bail-plea-rejected-hamirpur-hp-news-c-94-1-hmp1004-196932-2026-06-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur (Himachal) News: पॉक्सो मामले में आरोपी को राहत नहीं, नियमित जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur (Himachal) News: पॉक्सो मामले में आरोपी को राहत नहीं, नियमित जमानत याचिका खारिज
Sat, 13 Jun 2026 01:19 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 13 Jun 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अदालत से
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर पंकज शर्मा की अदालत ने भोरंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले के मुख्य आरोपी रमन ठाकुर की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता और ट्रायल के शुरुआती चरण को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इंकार किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला 15 अक्टूबर 2025 को सामने आया था, जब पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाना भोरंज में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि घर लौटते समय जाहू की ओर से कार में आए तीन युवकों ने उसे घर छोड़ने के बहाने जबरन वाहन में बैठा लिया।
जांच के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 4 जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी रमन ठाकुर को 19 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में है। विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 11 जून को यह आदेश सुनाया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर पंकज शर्मा की अदालत ने भोरंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले के मुख्य आरोपी रमन ठाकुर की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता और ट्रायल के शुरुआती चरण को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इंकार किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला 15 अक्टूबर 2025 को सामने आया था, जब पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाना भोरंज में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि घर लौटते समय जाहू की ओर से कार में आए तीन युवकों ने उसे घर छोड़ने के बहाने जबरन वाहन में बैठा लिया।
विज्ञापन
जांच के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 4 जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी रमन ठाकुर को 19 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में है। विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 11 जून को यह आदेश सुनाया। संवाद
विज्ञापन