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Hamirpur (Himachal) News: हादसे का आरोपी ट्रैक्टर चालक साक्ष्यों के अभाव में बरी
Thu, 09 Jul 2026 01:01 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 09 Jul 2026 01:01 AM IST
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हमीरपुर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन अनुज बहाल की अदालत ने सड़क हादसे के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी ट्रैक्टर चालक को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान और उसकी लापरवाही को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। पुलिस चालान के अनुसार, यह हादसा 13 मई 2019 को नादौन के रैल के पास हुआ था।
आरोप था कि रविंद्र कुमार निवासी गांव रिट पंचायत जलाड़ी अपने ट्रैक्टर को तेज और लापरवाही से चला रहा था और उन्होंने सुदेश कुमार की स्कूटी को टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल सुदेश कुमार ने बाद में पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया था।
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पुलिस ने नादौन थाने में एफआईआर दर्ज कर आरोपी के खिलाफ केस अदालत में पेश किया था। हादसे के कथित चश्मदीद गवाहों से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। फैसले में स्पष्ट किया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपी रविंद्र कुमार के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर सका है। संवाद
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अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान और उसकी लापरवाही को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। पुलिस चालान के अनुसार, यह हादसा 13 मई 2019 को नादौन के रैल के पास हुआ था।
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आरोप था कि रविंद्र कुमार निवासी गांव रिट पंचायत जलाड़ी अपने ट्रैक्टर को तेज और लापरवाही से चला रहा था और उन्होंने सुदेश कुमार की स्कूटी को टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल सुदेश कुमार ने बाद में पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया था।
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पुलिस ने नादौन थाने में एफआईआर दर्ज कर आरोपी के खिलाफ केस अदालत में पेश किया था। हादसे के कथित चश्मदीद गवाहों से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। फैसले में स्पष्ट किया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपी रविंद्र कुमार के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर सका है। संवाद