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हिमाचल: स्कूल बस हादसे में डीएवीएन नाहन के प्रधानाचार्य को दो साल की कैद, 2019 में खड़कोली में हुआ था हादसा

संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन (सिरमौर)। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 05 Dec 2025 06:00 AM IST
सार

5 जनवरी 2019 को खड़कोली में हुए डीएवीएन स्कूल बस हादसे में अदालत ने लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रधानाचार्य धनेंद्र गोयल को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal DAVN Nahan Principal sentenced to two years imprisonment in school bus accident in Khadakoli in 2019
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट उपासना शर्मा की अदालत ने 5 जनवरी 2019 को खड़कोली में हुए डीएवीएन स्कूल बस हादसे में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रधानाचार्य धनेंद्र गोयल को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। हादसे में पांच छात्रों समेत चालक की मौत हो गई थीए जबकि कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे।

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अदालत ने प्रधानाचार्य को आईपीसी की धारा 336 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास और 250 रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत 4 महीने की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत एक साल की साधारण कैद और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 304-ए के तहत 2 साल की साधारण कैद और 10,000 रुपये जुर्माना और एमवी एक्ट की धारा 180 के तहत 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अदालत ने पाया कि जो चालक बस चला रहा था, उसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था। उसके पास बस चलाने के लिए जरूरी अनुभव भी नहीं था। नियम के तहत उसके पास भारी वाहन चलाने का पांच साल का अनुभव होना चाहिए था। अदालत ने पाया कि बस की मरम्मत करवाना प्रधानाचार्य का कर्तव्य था, लेकिन उसने इसमें लापरवाही बरती, जिसकी वजह से हादसा हुआ। जांच में हादसे का कारण मैकेनिकल खराबी निकली थी। 10 लोगों ने भी अदालत में बयान दिया कि शिकायत करने के बावजूद प्रधानाचार्य ने बस नहीं बदली और न मरम्मत करवाई।

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