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Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश- हेड टीचर्स को चार सप्ताह में देना होगा पदोन्नति, इन्क्रीमेंट का लाभ

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 05 Dec 2025 03:00 AM IST
सार

हेड टीचर्स को पदोन्नति इन्क्रीमेंट का लाभ देने के पूर्व के निर्णय की अनुपालना चार सप्ताह के भीतर करने के निर्देश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal High Court directs head teachers to be given promotion and increment benefits within four weeks
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हेड टीचर्स को पदोन्नति इन्क्रीमेंट का लाभ देने के पूर्व के निर्णय की अनुपालना चार सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को बकाया का भुगतान करने को कहा है।

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न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि आदेशों की अनुपालना को समय सीमा के भीतर लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 3 सितंबर 2025 को उपनिदेशक स्कूल शिक्षा एलिमेंट्री शिमला ने एक कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को हाईकोर्ट के निर्णय को याचिकाकर्ताओं के संबंध में लागू करने का निर्देश दिया गया है।
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कार्यान्वयन की शर्त राज्य की ओर से दायर एलपीए (लेटर पेटेंट अपील) के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं से यह उपक्रम लिया जाएगा कि यदि बाद में कोई अधिक भुगतान पाया जाता है, तो उसकी वसूली उनसे एकमुश्त की जाएगी। कोर्ट ने इस आश्वासन पर याचिका का निपटारा कर दिया।

अदालत ने 28 मई 2025 को एक फैसले के तहत उन जूनियर बेसिक टीचर्स को पदोन्नति इन्क्रीमेंट देने का निर्देश दिया था, जिन्हें 1 अक्तूबर 2012 से पहले हेड टीचर के पद पर पदोन्नत किया गया था। लेकिन विभाग की ओर से कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ अदालत में क्रियान्वयन याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद विभाग इंक्रीमेंट जारी नहीं कर रहा है।

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