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हिमाचल प्रदेश: जूनियर से दुर्व्यवहार पर पुलिस मुख्यालय सख्त, कार्रवाई की चेतावनी, सर्कुलर जारी; दिए ये निर्देश

विश्वास भारद्वाज, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 24 Oct 2025 04:00 AM IST
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सार

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से 21 अक्तूबर 2025 को इसे लेकर सर्कुलर जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि हिमाचल पुलिस में असभ्य या अनुचित व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है। पढ़ें पूरी खबर...

HP Police Headquarters takes strict action against mistreatment of juniors issues circular warning of action
हिमाचल प्रदेश पुलिस। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी अपने जूनियर कर्मचारियों और अधिकारियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय को मिली शिकायतों में पता चला है कि आईपीएस और एचपीएस रैंक के अधिकारी उम्र का लिहाज किए बिना अपने से अधिक उम्र के लोगों से असभ्य और अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक ने इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से 21 अक्तूबर 2025 को इसे लेकर सर्कुलर जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि हिमाचल पुलिस में असभ्य या अनुचित व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है। ऐसा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। हिमाचल पुलिस के सभी आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों को जूनियर रैंक के अपने सहयोगियों के प्रति हर हाल में सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना होगा।

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सर्कुलर में साफ कहा गया है कि हिमाचल पुलिस की स्पष्ट नीति है कि रैंक, वित्तीय स्थिति या सामाजिक दर्जे की परवाह किए बिना हर व्यक्ति के प्रति सम्मान दर्शाना अनिवार्य है और ऐसा न करना पुलिस बल में अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाता है। इस प्रकार की घटनाएं सबसे अनुशासित हिमाचल पुलिस की छवि पर बुरा प्रभाव डालती हैं। सर्कुलर में सभी आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह का व्यवहार सीसीएस (कंडक्ट) रूल्स के नियम 3 के तहत मिस कंडक्ट माना जाएगा। पुलिस विभाग के सभी सुपरवाइजरी आफिसर (पर्यवेक्षक अधिकारी) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन सभी रैंकों द्वारा इस निर्देश का कड़ाई से पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। किसी भी अपमानजनक या अनादरपूर्ण आचरण को प्रदेश पुलिस मुख्यालय गंभीरता से लेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सर्कुलर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर जारी नहीं किया है। यह प्रदेश पुलिस बल के आंतरिक अनुशासन, पेशेवर आचरण और आपसी सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक कदम है। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पुलिस विभाग में हर स्तर पर पेशेवर अनुशासन और आपसी सम्मान कायम रहे। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी रैंक का दुरुपयोग कर अपने सहयोगी, विशेषकर उम्र में वरिष्ठ का अनादर करे। - अशोक तिवारी, महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश पुलिस
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