Himachal Liquor Price: हिमाचल में शराब और बीयर पर एमआरपी से ज्यादा वसूली की शिकायतें, जानिए कहां करें शिकायत
हिमाचल प्रदेश में शराब और बीयर पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कुछ ठेकों पर निर्धारित मूल्य से अधिक राशि ली जा रही है। लोगों ने आबकारी एवं कराधान विभाग से जांच और कार्रवाई की मांग की है। विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने के हेल्पलाइन नंबर और अन्य माध्यम भी उपलब्ध कराए हैं।
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हिमाचल प्रदेश में शराब और बीयर की बिक्री को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई उपभोक्ताओं का दावा है कि कुछ शराब ठेकों पर बोतलों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूली जा रही है। इससे लोगों में नाराजगी है और आबकारी एवं कराधान विभाग से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है।
लोगों का कहना है कि विभाग को समय-समय पर शराब ठेकों का निरीक्षण कर मूल्य सूची की जांच करनी चाहिए। साथ ही जहां भी ओवरचार्जिंग की शिकायत सही पाए जाए, वहां संबंधित लाइसेंसधारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उपभोक्ताओं का यह भी कहना है कि प्रत्येक ठेके पर शराब और बीयर की मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए, ताकि ग्राहकों को सही कीमत की जानकारी मिल सके।
यदि किसी शराब या बीयर के ठेके पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जाती है, तो उपभोक्ता संबंधित जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के साथ खरीद का बिल, बोतल पर अंकित एमआरपी की फोटो, दुकान का नाम-पता तथा भुगतान का प्रमाण (यदि उपलब्ध हो) संलग्न करना चाहिए।
स्टेट टैक्सेज एवं एक्साइज टोल फ्री: 1800-180-8066
एक्साइज हेल्पलाइन: 91820 57973, 91820 57974, 91820 57978
एक्साइज कंट्रोल रूम (शिमला): 0177-2620426
व्हाट्सएप शिकायत: 94183-31426
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1915
ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल के माध्यम से भी उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।
आबकारी एवं कराधान विभाग शिकायतों के सत्यापन के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।