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Kangra News: पूर्व सैनिक से मारपीट करने वाले को दो साल का कठोर कारावास

Wed, 22 Jul 2026 06:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 22 Jul 2026 06:51 AM IST
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Two years' rigorous imprisonment for the person who assaulted an ex-serviceman.
धर्मशाला। कुत्ता घुमा रहे पूर्व सैनिक को हमला कर घायल करने के आरोपी अजय कुमार उर्फ कवी निवासी हारचक्कियां को दोषी करार देते हुए अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) धर्मशाला डॉ. हकीकत ढांडा की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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जुर्माना वसूल होने के बाद यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अक्तूबर 2020 की रात सेवानिवृत्त सैनिक मुंशी राम अपने पालतू कुत्ते को घुमा रहे थे। इसी बीच अजय कुमार स्कूटी पर आया और उनसे गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उनका रास्ता रोका, धक्का देकर नीचे गिराया। इसके साथ ही कान, नाक व शरीर के अन्य हिस्सों पर दांतों से काटकर चोटें पहुंचाईं।
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घायल अवस्था में घर पहुंचे मुंशी राम को परिजनों ने सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचाया। मेडिकल जांच में चोटों की पुष्टि होने के बाद शाहपुर थाना में धारा 341, 323, 325 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने क्रॉस केस दर्ज होने और स्वतंत्र गवाहों के समर्थन न करने का तर्क दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र गवाहों के मुकरने के बावजूद शिकायतकर्ता की गवाही, मेडिकल साक्ष्य और घटना के तुरंत बाद गवाहों को दी गई जानकारी से मामला पूरी तरह साबित होता है।
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अदालत ने दोषी को धारा 341 में एक माह, धारा 323 में तीन माह, धारा 504 में छह माह के साधारण कारावास और धारा 325 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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