फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Woman sentenced to three years in prison and fined 1 lakh for Chitta smuggling

Kangra News: चिट्टा तस्करी में महिला को तीन साल की कैद, एक लाख जुर्माना

Wed, 29 Jul 2026 05:49 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 29 Jul 2026 05:49 AM IST
विज्ञापन
Woman sentenced to three years in prison and fined 1 lakh for Chitta smuggling
धर्मशाला। इंदौरा पुलिस थाना में वर्ष 2018 में दर्ज हेरोइन तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने आरोपी कमलेश कुमारी निवासी तमोता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संजीव राणा ने मामला पेश किया। उन्होंने बताया कि चार नवंबर 2018 को पुलिस ने कमलेश कुमारी के कब्जे से 7.53 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद अभियोजन ने 16 गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मामला सिद्ध पाते हुए यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed