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Kullu News: ट्रेड लाइसेंस के लिए चुकाने होंगे 100 से 500 रुपये

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 10:58 PM IST
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100 to 500 rupees will have to be paid for the trade license
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कुल्लू। नगर परिषद कुल्लू की सीमा में व्यापार एवं व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए 100 से 500 रुपये तक चुकाने होंगे। ट्रेड लाइसेंस संबंधी उपविधियों का प्रारूप निदेशालय शहरी विकास विभाग से नगर परिषद कुल्लू को प्राप्त हुआ है। इसका अंतिम प्रकाशन हिमाचल प्रदेश राजपत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
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नगर परिषद कुल्लू की सीमा में व्यापार एवं व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारियों को अंतिम प्रकाशन के उपरांत ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए वार्षिक शुल्क 100 से 500 रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि किसी भी व्यापारी या दुकानदार को इन प्रस्तावित उपविधियों के संबंध में अगर कोई आपत्ति/सुझाव हो तो 15 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति व सुझाव नगर परिषद कुल्लू कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
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नगर परिषद कुल्लू के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने कहा कि व्यापारी इसकी जानकारी 10 बजे से सायं 5 बजे तक नगर परिषद कुल्लू कार्यालय में आकर ले सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपविधियों को अंतिम प्रकाशन के लिए हिमाचल प्रदेश राजपत्र में भेज दिया जाएगा। इसके बाद यह उपविधियां नगर परिषद कुल्लू क्षेत्र में लागू हो जाएंगी।
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