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Kullu News: एसपी कार्यालय से पशुपालन विभाग के गेट तक पार्क होंगे 45 दोपहिया वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Sat, 07 Mar 2026 10:51 AM IST
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कोर्ट गेट से उपायुक्त ऑफिस तक का स्थान वकीलों के 15 वाहनों के लिए आरक्षित
उपायुक्त कुल्लू अनुराग शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। ढालपुर चौक से प्रेस क्लब क्षेत्र तक यातायात को सुचारु बनाने के लिए नई पार्किंग और नो-पार्किंग जोन रहेगा। इसे लेकर उपायुक्त कुल्लू अनुराग शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है। प्रारंभिक तौर पर यह व्यवस्था चार अप्रैल तक 30 दिन की अवधि के लिए लागू की गई है।
इसके तहत गुप्ता न्यूज एजेंसी से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक 12 ऑटो रिक्शा के लिए और एसपी कार्यालय से पशुपालन विभाग के गेट तक 45 दोपहिया वाहनों के लिए सशुल्क पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। पशुपालन विभाग के मुख्य द्वार से जिला कोर्ट द्वार तक सामान्य जनता के 10 वाहनों के लिए, कोर्ट गेट से उपायुक्त ऑफिस तक के 73 मीटर के क्षेत्र को विशेष रूप से वकीलों के 15 वाहनों के लिए आरक्षित किया गया है।
उपायुक्त चौक से पहली केमिस्ट शॉप तक 12 वाहनों के लिए, पहली केमिस्ट शॉप से क्षेत्रीय अस्पताल मुख्यद्वार तक नो पार्किंग जोन, क्षेत्रीय अस्पताल मुख्य द्वार से 15 मीटर तक पांच ऑटो रिक्शा के लिए, पीएनबी एटीएम से आपातकालीन द्वार तक आपातकालीन वाहनों के लिए, आपातकालीन द्वार से 25 मीटर 8 ऑटो रिक्शा तथा प्रेस क्लब के सामने तीन हल्के वाहनों के लिए आरक्षित रहेंगे।
अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक सुविधा और आपातकालीन सेवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के आपातकालीन गेट तक के हिस्से को आपातकालीन वाहनों के लिए नि:शुल्क पार्किंग जोन घोषित किया गया है ।
इन पार्किंग सुविधाओं के संचालन, पर्यवेक्षण और उचित शुल्क निर्धारण की जिम्मेदारी कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू को सौंपी गई है । प्रशासन ने क्षेत्रीय अस्पताल प्रबंधन और नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि वे आपातकालीन पार्किंग क्षेत्र का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें और सभी चिन्हित स्थानों पर आवश्यक साइन बोर्ड व लाइन मार्किंग लगवाएं। जिला प्रशासन ने इस अस्थायी व्यवस्था के संबंध में आम जनता से निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं, जिसके बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
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उपायुक्त कुल्लू अनुराग शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। ढालपुर चौक से प्रेस क्लब क्षेत्र तक यातायात को सुचारु बनाने के लिए नई पार्किंग और नो-पार्किंग जोन रहेगा। इसे लेकर उपायुक्त कुल्लू अनुराग शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है। प्रारंभिक तौर पर यह व्यवस्था चार अप्रैल तक 30 दिन की अवधि के लिए लागू की गई है।
इसके तहत गुप्ता न्यूज एजेंसी से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक 12 ऑटो रिक्शा के लिए और एसपी कार्यालय से पशुपालन विभाग के गेट तक 45 दोपहिया वाहनों के लिए सशुल्क पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। पशुपालन विभाग के मुख्य द्वार से जिला कोर्ट द्वार तक सामान्य जनता के 10 वाहनों के लिए, कोर्ट गेट से उपायुक्त ऑफिस तक के 73 मीटर के क्षेत्र को विशेष रूप से वकीलों के 15 वाहनों के लिए आरक्षित किया गया है।
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उपायुक्त चौक से पहली केमिस्ट शॉप तक 12 वाहनों के लिए, पहली केमिस्ट शॉप से क्षेत्रीय अस्पताल मुख्यद्वार तक नो पार्किंग जोन, क्षेत्रीय अस्पताल मुख्य द्वार से 15 मीटर तक पांच ऑटो रिक्शा के लिए, पीएनबी एटीएम से आपातकालीन द्वार तक आपातकालीन वाहनों के लिए, आपातकालीन द्वार से 25 मीटर 8 ऑटो रिक्शा तथा प्रेस क्लब के सामने तीन हल्के वाहनों के लिए आरक्षित रहेंगे।
अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक सुविधा और आपातकालीन सेवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के आपातकालीन गेट तक के हिस्से को आपातकालीन वाहनों के लिए नि:शुल्क पार्किंग जोन घोषित किया गया है ।
इन पार्किंग सुविधाओं के संचालन, पर्यवेक्षण और उचित शुल्क निर्धारण की जिम्मेदारी कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू को सौंपी गई है । प्रशासन ने क्षेत्रीय अस्पताल प्रबंधन और नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि वे आपातकालीन पार्किंग क्षेत्र का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें और सभी चिन्हित स्थानों पर आवश्यक साइन बोर्ड व लाइन मार्किंग लगवाएं। जिला प्रशासन ने इस अस्थायी व्यवस्था के संबंध में आम जनता से निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं, जिसके बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।