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Kullu News: भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा मंगलौर पुल
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जिला दंडाधिकारी ने जन सुरक्षा को देखते हुए दिए आदेश
आपातकालीन वाहनों का सुरक्षा मानकों के अनुरूप होगा आवागमन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। उपमंडल बंजार स्थित एनएच-305 पर आरडी 79/875 के समीप स्थित मंगलौर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उपमंडलाधिकारी बंजार की ओर से प्रेषित रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर एवं बोल्डर गिरने की घटना से मंगलौर पुल को क्षति पहुंची है, जिससे पुल की आधार संरचना को सुदृढ़ करने का कार्य प्रभावित हुआ है। पुल की मजबूती एवं मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी की ओर से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत जारी आदेशों के मुताबिक एंबुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवागमन की अनुमति रहेगी। आदेशों में राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रामपुर के अधिशासी अभियंता को आवश्यक चेतावनी संकेतक, डायवर्जन बोर्ड, बैरिकेड्स एवं अन्य यातायात नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। बंजार के उपमंडलाधिकारी और अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रामपुर को पुल की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की नियमित निगरानी करने समेत सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुल के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक आदेश प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने आम जनता एवं वाहन चालकों से सहयोग करने और सुरक्षा की दृष्टि से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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आपातकालीन वाहनों का सुरक्षा मानकों के अनुरूप होगा आवागमन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। उपमंडल बंजार स्थित एनएच-305 पर आरडी 79/875 के समीप स्थित मंगलौर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उपमंडलाधिकारी बंजार की ओर से प्रेषित रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर एवं बोल्डर गिरने की घटना से मंगलौर पुल को क्षति पहुंची है, जिससे पुल की आधार संरचना को सुदृढ़ करने का कार्य प्रभावित हुआ है। पुल की मजबूती एवं मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी की ओर से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत जारी आदेशों के मुताबिक एंबुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवागमन की अनुमति रहेगी। आदेशों में राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रामपुर के अधिशासी अभियंता को आवश्यक चेतावनी संकेतक, डायवर्जन बोर्ड, बैरिकेड्स एवं अन्य यातायात नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। बंजार के उपमंडलाधिकारी और अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रामपुर को पुल की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की नियमित निगरानी करने समेत सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुल के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक आदेश प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने आम जनता एवं वाहन चालकों से सहयोग करने और सुरक्षा की दृष्टि से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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