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Kullu News: विभाग रिन्यू नहीं करेगा बिना एनओसी खुले ठेके का लाइसेंस
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Sun, 01 Feb 2026 10:50 PM IST
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लोगों के विरोध पर लिया निर्णय, मार्च के बाद बंद करना होगा शराब का ठेका
मार्च के बाद बंद करनी होगी शराब की दुकान, मार्च तक जारी किया है लाइसेंस
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर नौ में बिना नगर परिषद की एनओसी के खोले गए शराब ठेके के मामले में अब विभाग ने लाइसेंस रिन्यू न करने का फैसला लिया है।
हालांकि अभी मार्च तक शराब कारोबारी को आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से लाइसेंस जारी किया गया है लेकिन उसके बाद स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के चलते विभाग ने इसे आगे रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया है। लिहाजा, मार्च के बाद शराब कारोबारी को यह शराब ठेका बंद करना होगा।
गौर रहे कि नप क्षेत्र में पशु मैदान के छोर पर सड़क के किनारे शराब का ठेका खोला गया है। इसके लिए नगर परिषद के हाउस की भी अनुमति नहीं ली गई है। स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध जताया है। इसकी शिकायत उपायुक्त, उपायुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग से की गई है। इसमें लोगों ने शराब ठेके को स्कूल के समीप खुला बताया है। नियमों की अवहेलना करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से काफी समय से इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब विभाग की ओर से इस शराब ठेके का लाइसेंस नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया है। विभाग की ओर से अभी शराब ठेके का लाइसेंस मार्च 2026 तक जारी किया है। इसके चलते कारोबारी को लाइसेंस रिन्यू करना होगा लेकिन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब लोगों के विरोध को देखते हुए इस लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग मनोज डोगरा ने कहा कि शराब ठेके को लेकर लोगों का विरोध काफी बढ़ा है। विभाग इस शराब ठेके का लाइसेंस मार्च के बाद रिन्यू नहीं करेगा।
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मार्च के बाद बंद करनी होगी शराब की दुकान, मार्च तक जारी किया है लाइसेंस
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर नौ में बिना नगर परिषद की एनओसी के खोले गए शराब ठेके के मामले में अब विभाग ने लाइसेंस रिन्यू न करने का फैसला लिया है।
हालांकि अभी मार्च तक शराब कारोबारी को आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से लाइसेंस जारी किया गया है लेकिन उसके बाद स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के चलते विभाग ने इसे आगे रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया है। लिहाजा, मार्च के बाद शराब कारोबारी को यह शराब ठेका बंद करना होगा।
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गौर रहे कि नप क्षेत्र में पशु मैदान के छोर पर सड़क के किनारे शराब का ठेका खोला गया है। इसके लिए नगर परिषद के हाउस की भी अनुमति नहीं ली गई है। स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध जताया है। इसकी शिकायत उपायुक्त, उपायुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग से की गई है। इसमें लोगों ने शराब ठेके को स्कूल के समीप खुला बताया है। नियमों की अवहेलना करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से काफी समय से इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब विभाग की ओर से इस शराब ठेके का लाइसेंस नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया है। विभाग की ओर से अभी शराब ठेके का लाइसेंस मार्च 2026 तक जारी किया है। इसके चलते कारोबारी को लाइसेंस रिन्यू करना होगा लेकिन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब लोगों के विरोध को देखते हुए इस लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग मनोज डोगरा ने कहा कि शराब ठेके को लेकर लोगों का विरोध काफी बढ़ा है। विभाग इस शराब ठेके का लाइसेंस मार्च के बाद रिन्यू नहीं करेगा।
