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Mandi News: सात लाख के चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 11:38 AM IST
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Accused found guilty in cheque bounce case of Rs 7 lakh
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मंडी। चच्योट स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी मुकेश कुमार को दोषी ठहराया। अदालत ने अब सजा तय करने के लिए 2 मार्च 2026 की तारीख निर्धारित की है।
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मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता गुरुदेव ने वर्ष 2019 में आरोपी मुकेश कुमार को व्यवसाय के लिए 7 लाख रुपये उधार दिए थे। आरोपी ने 7 लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया।
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शिकायतकर्ता ने विधिक नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने राशि नहीं लौटाई। अदालत ने कहा कि आरोपी की ओर से चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार करने के बाद यह कानूनी रूप से माना जाएगा कि चेक किसी वैध देनदारी के भुगतान के लिए दिया गया था। न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कहा कि धारा 138 के सभी आवश्यक तत्व इस मामले में सिद्ध होते हैं। अब 2 मार्च 2026 को सजा की मात्रा पर अलग से सुनवाई की जाएगी। संवाद
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