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Mandi News: देवस्थलों में डीजे-कॉकटेल पार्टी पर प्रशासन सख्त, गोहर में प्रतिबंध
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धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायतों के बाद एसडीएम ने दिए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कहा, धार्मिक भावनाएं हो रही हैं आहत, अराजकता का बन रहा माहौल
संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। उपमंडल गोहर के अंतर्गत आने वाले सभी धार्मिक स्थलों पर डीजे, कॉकटेल पार्टी तथा किसी भी प्रकार के शोर-शराबे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एसडीएम गोहर देवीराम ने सर्व देव परंपरा संस्कृति संरक्षक एवं निर्वहन समिति गोहर द्वारा सौंपे गए शिकायत पत्र के आधार पर जारी किए हैं। समिति ने अपनी शिकायत में कहा था कि लंबे समय से धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से डीजे, कॉकटेल पार्टियों और अन्य शोर-शराबे की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तथा क्षेत्र में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि उपमंडल गोहर के किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना प्रशासनिक अनुमति के डीजे, स्पीकर, कॉकटेल पार्टी अथवा किसी भी प्रकार का शोर-शराबा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा है। एसडीएम कार्यालय की ओर से थाना प्रभारी गोहर, पंचायत प्रधानों, पंचायत सचिवों तथा आबकारी एवं कराधान विभाग को नियमित निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम देवीराम ने क्षेत्र के डीजे संचालकों और टेंट हाउस संचालकों को भी चेतावनी दी है कि यदि किसी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति डीजे या कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया गया तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि कहीं धार्मिक स्थल पर डीजे, कॉकटेल पार्टी या शोर-शराबा होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें।
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कहा, धार्मिक भावनाएं हो रही हैं आहत, अराजकता का बन रहा माहौल
संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। उपमंडल गोहर के अंतर्गत आने वाले सभी धार्मिक स्थलों पर डीजे, कॉकटेल पार्टी तथा किसी भी प्रकार के शोर-शराबे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एसडीएम गोहर देवीराम ने सर्व देव परंपरा संस्कृति संरक्षक एवं निर्वहन समिति गोहर द्वारा सौंपे गए शिकायत पत्र के आधार पर जारी किए हैं। समिति ने अपनी शिकायत में कहा था कि लंबे समय से धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से डीजे, कॉकटेल पार्टियों और अन्य शोर-शराबे की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तथा क्षेत्र में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि उपमंडल गोहर के किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना प्रशासनिक अनुमति के डीजे, स्पीकर, कॉकटेल पार्टी अथवा किसी भी प्रकार का शोर-शराबा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा है। एसडीएम कार्यालय की ओर से थाना प्रभारी गोहर, पंचायत प्रधानों, पंचायत सचिवों तथा आबकारी एवं कराधान विभाग को नियमित निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम देवीराम ने क्षेत्र के डीजे संचालकों और टेंट हाउस संचालकों को भी चेतावनी दी है कि यदि किसी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति डीजे या कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया गया तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि कहीं धार्मिक स्थल पर डीजे, कॉकटेल पार्टी या शोर-शराबा होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें।
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