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Mandi News: दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
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मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-एक मंडी की अदालत ने मानसिक रूप से दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इंकार किया।
मामले के तथ्यों के अनुसार बीते 13 जनवरी को पुलिस थाना सदर मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपी ने करीब 40 वर्षीय 75 प्रतिशत मानसिक रूप से दिव्यांग महिला के साथ खेत में दुष्कर्म किया। घटना को एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने देखा, जिसके शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। बाद में पीड़िता रोती हुई घर पहुंची और घटना की जानकारी सामने आई।
अदालत ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर और जघन्य प्रकृति के हैं, जिनमें कठोर सजा का प्रावधान है। ऐसे में इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अदालत के आदेश के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उसे न्यायिक हिरासत में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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मामले के तथ्यों के अनुसार बीते 13 जनवरी को पुलिस थाना सदर मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपी ने करीब 40 वर्षीय 75 प्रतिशत मानसिक रूप से दिव्यांग महिला के साथ खेत में दुष्कर्म किया। घटना को एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने देखा, जिसके शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। बाद में पीड़िता रोती हुई घर पहुंची और घटना की जानकारी सामने आई।
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अदालत ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर और जघन्य प्रकृति के हैं, जिनमें कठोर सजा का प्रावधान है। ऐसे में इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अदालत के आदेश के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उसे न्यायिक हिरासत में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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