हिमाचल: मनाली कचरा प्रबंधन मामले में हाईकोर्ट सख्त, ईओ और कंपनी प्रतिनिधि को होना होगा पेश
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 17 May 2026 05:00 AM IST
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सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने मनाली के रंगरी में ठोस कचरे और लीगेसी वेस्ट (दशकों पुराना कचरा) के वैज्ञानिक तरीके से निपटान न होने पर कड़ा रुख अपनाया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
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