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Mandi News: चरस तस्करी के दोषी कांगड़ा के दो युवकों को चार-चार साल की सजा
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अगस्त 2018 में स्कूटी सवार दो भाइयों को 150 ग्राम चरस के साथ दबोचा था
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जोगिंद्रनगर में चरस तस्करी के मामले में अदालत ने दो युवकों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरकाघाट कैंप जोगिंद्रनगर डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दोषियों की पहचान कांगड़ा जिले के वाल्मीकि मोहल्ला, वार्ड नंबर चार निवासी दो भाई कर्ण कुमार और रमन कुमार के रूप में हुई है। अदालत ने दोनों को नाहन जेल भेज दिया है। मामले की पैरवी डिप्टी डीए चानन सिंह ने की। उन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए।
अगस्त 2018 में दर्ज एफआईआर के अनुसार दोनों युवक स्कूटी पर मंडी से जोगिंद्रनगर की ओर आ रहे थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 150 ग्राम चरस बरामद की थी। जोगिंद्रनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। करीब आठ वर्ष बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जोगिंद्रनगर में चरस तस्करी के मामले में अदालत ने दो युवकों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरकाघाट कैंप जोगिंद्रनगर डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दोषियों की पहचान कांगड़ा जिले के वाल्मीकि मोहल्ला, वार्ड नंबर चार निवासी दो भाई कर्ण कुमार और रमन कुमार के रूप में हुई है। अदालत ने दोनों को नाहन जेल भेज दिया है। मामले की पैरवी डिप्टी डीए चानन सिंह ने की। उन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए।
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अगस्त 2018 में दर्ज एफआईआर के अनुसार दोनों युवक स्कूटी पर मंडी से जोगिंद्रनगर की ओर आ रहे थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 150 ग्राम चरस बरामद की थी। जोगिंद्रनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। करीब आठ वर्ष बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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