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Mandi News: सरकारी वाहनों, मशीनरी, भवनों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधित

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Apr 2026 12:50 AM IST
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Use of government vehicles, machinery, buildings for election campaigning prohibited
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सरकाघाट (मंडी)। नगर परिषद सरकाघाट क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। बैठक में निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सरकाघाट राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी अधिसूचना के तहत लागू की गई आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और सरकारी विभागों पर समान रूप से प्रभावी होगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। स्पष्ट किया कि सरकारी वाहनों, मशीनरी और भवनों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सभा, रैली या लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए एसडीएम कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के दीवार लेखन, पोस्टर चिपकाना या बैनर लगाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी मिलकर चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि आचार संहिता के उल्लंघन पर हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और चुनाव नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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