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Rampur Bushahar News: सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को 9,27,991 रुपये का मुआवजा देने का आदेश
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ट्रिब्यूनल ने चालक और बीमा कंपनी के खिलाफ दिया फैसला
साल 2022 में दो कारों की टक्कर में घायल हुआ था याचिकाकर्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर स्थित मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल किन्नौर ने सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को 9,27,991 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा आरोपी चालक की कार का बीमा करने वाली कंपनी को देना होगा। 6 जनवरी 2022 को सोलन के साधुपुल के पास काला ढांक नामक स्थान पर हादसा हुआ था। हादसे में दो कारों की टक्कर हुई, जिसमें याचिकाकर्ता त्रिभुवन निवासी गांव कुमारसैन जिला शिमला घायल हो गया। याचिकाकर्ता के अनुसार हादसे के बाद वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसे बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ। उनका ऑपरेशन हुआ और रॉड डाली गई। यह दुर्घटना प्रतिवादी इंद्र सिंह की लापरवाही और तेज ड्राइविंग के कारण हुई थी। इंद्र सिंह ने ट्रिब्यूनल में जवाब दाखिल करके इस याचिका का विरोध किया। प्रतिवादी की कार का बीमा करने वाली कंपनी ने भी विभिन्न तथ्य पेश करते हुए याचिका को खारिज करने की अपील की। ट्रिब्यूनल में फैसला दिया है कि किसी भी प्रतिवादी ने यह साबित करने के लिए कोई सुबूत पेश नहीं किया है कि यह याचिका कैसे स्वीकार्य नहीं है। चूंकि, याचिकाकर्ता को एक दुर्घटना में कई चोटें आईं, जो प्रतिवादी की लापरवाही और तेज ड्राइविंग के कारण हुई। यह दावा याचिका खर्च सहित स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता को 9,27,991 रुपये का मुआवजा याचिका की तारीख से पूरे मुआवजे की राशि मिलने तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित दिया जाता है। हालांकि, बीमा कंपनी बीमाकर्ता होने के नाते इस राशि का भुगतान करेगी।
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साल 2022 में दो कारों की टक्कर में घायल हुआ था याचिकाकर्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर स्थित मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल किन्नौर ने सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को 9,27,991 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा आरोपी चालक की कार का बीमा करने वाली कंपनी को देना होगा। 6 जनवरी 2022 को सोलन के साधुपुल के पास काला ढांक नामक स्थान पर हादसा हुआ था। हादसे में दो कारों की टक्कर हुई, जिसमें याचिकाकर्ता त्रिभुवन निवासी गांव कुमारसैन जिला शिमला घायल हो गया। याचिकाकर्ता के अनुसार हादसे के बाद वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसे बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ। उनका ऑपरेशन हुआ और रॉड डाली गई। यह दुर्घटना प्रतिवादी इंद्र सिंह की लापरवाही और तेज ड्राइविंग के कारण हुई थी। इंद्र सिंह ने ट्रिब्यूनल में जवाब दाखिल करके इस याचिका का विरोध किया। प्रतिवादी की कार का बीमा करने वाली कंपनी ने भी विभिन्न तथ्य पेश करते हुए याचिका को खारिज करने की अपील की। ट्रिब्यूनल में फैसला दिया है कि किसी भी प्रतिवादी ने यह साबित करने के लिए कोई सुबूत पेश नहीं किया है कि यह याचिका कैसे स्वीकार्य नहीं है। चूंकि, याचिकाकर्ता को एक दुर्घटना में कई चोटें आईं, जो प्रतिवादी की लापरवाही और तेज ड्राइविंग के कारण हुई। यह दावा याचिका खर्च सहित स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता को 9,27,991 रुपये का मुआवजा याचिका की तारीख से पूरे मुआवजे की राशि मिलने तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित दिया जाता है। हालांकि, बीमा कंपनी बीमाकर्ता होने के नाते इस राशि का भुगतान करेगी।