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Sirmour News: पड़ोसी से मारपीट मामले में दो महिलाओं को अग्रिम जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आपराधिक मामले में पांवटा साहिब निवासी आरोपी नसरीन और इसराना को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश कपिल शर्मा ने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी होने की स्थिति में दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक-एक जमानती पर जमानत पर रिहा किया जाए।
मामला थाना पुरुवाला में 5 जुलाई 2026 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता अजय कुमार ने आरोप लगाया था कि विवाद के दौरान कई लोग उसके घर में घुसे और उसके साथ मारपीट की। शिकायत में कथित हथियार के इस्तेमाल और सोने की चेन छीनने के आरोप भी लगाए गए थे। पुलिस जांच के दौरान एक लकड़ी का डंडा बरामद किया गया, जबकि कथित धारदार हथियार और सोने की चेन बरामद नहीं हो सकी।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से जुड़े निर्धारित सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। आदेश में कहा गया कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होनी चाहिए और सामान्य परिस्थितियों में जमानत नियम तथा जेल अपवाद है।
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आपराधिक मामले में पांवटा साहिब निवासी आरोपी नसरीन और इसराना को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश कपिल शर्मा ने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी होने की स्थिति में दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक-एक जमानती पर जमानत पर रिहा किया जाए।
मामला थाना पुरुवाला में 5 जुलाई 2026 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता अजय कुमार ने आरोप लगाया था कि विवाद के दौरान कई लोग उसके घर में घुसे और उसके साथ मारपीट की। शिकायत में कथित हथियार के इस्तेमाल और सोने की चेन छीनने के आरोप भी लगाए गए थे। पुलिस जांच के दौरान एक लकड़ी का डंडा बरामद किया गया, जबकि कथित धारदार हथियार और सोने की चेन बरामद नहीं हो सकी।
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अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से जुड़े निर्धारित सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। आदेश में कहा गया कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होनी चाहिए और सामान्य परिस्थितियों में जमानत नियम तथा जेल अपवाद है।
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