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Sirmour News: दिवंगत के वारिसों को केस आगे बढ़ाने की अनुमति
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दिवंगत नारायण सिंह के कानूनी वारिसों को लंबित आपराधिक कार्यवाही आगे जारी रखने की अनुमति दे दी है। अदालत ने माना कि पीड़ित की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस मामले की कार्यवाही जारी रखने के सक्षम हैं।
मामला नारायण सिंह बनाम इंदर सिंह से संबंधित है। नारायण सिंह की 4 मई 2026 को मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके कानूनी वारिसों ने अदालत में आवेदन दायर कर मुख्य अपील की कार्यवाही उनके स्थान पर जारी रखने की अनुमति मांगी थी। आवेदन में रविंदर सिंह, विक्रम सिंह, राहुल सिंह और नारायण सिंह की पत्नी मालो देवी को कानूनी वारिस बताया गया था।
प्रतिवादियों ने आवेदन का विरोध करते हुए दलील दी कि इसमें सभी कानूनी वारिसों का उल्लेख नहीं किया गया है और आवेदकों के पास कार्यवाही आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि पीड़ित की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस मामले में आगे की कार्यवाही कर सकते हैं।
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मामला नारायण सिंह बनाम इंदर सिंह से संबंधित है। नारायण सिंह की 4 मई 2026 को मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके कानूनी वारिसों ने अदालत में आवेदन दायर कर मुख्य अपील की कार्यवाही उनके स्थान पर जारी रखने की अनुमति मांगी थी। आवेदन में रविंदर सिंह, विक्रम सिंह, राहुल सिंह और नारायण सिंह की पत्नी मालो देवी को कानूनी वारिस बताया गया था।
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प्रतिवादियों ने आवेदन का विरोध करते हुए दलील दी कि इसमें सभी कानूनी वारिसों का उल्लेख नहीं किया गया है और आवेदकों के पास कार्यवाही आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि पीड़ित की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस मामले में आगे की कार्यवाही कर सकते हैं।
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