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Sirmour News: हाईकोर्ट के आदेश पर 20 फीसदी मुआवजा जमा करने पर मिली रिहाई

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 11:55 PM IST
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नाहन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित एक आपराधिक अपील मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपीलकर्ता को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ओर से 20 फीसदी मुआवजा राशि जमा करने की अनुमति दिए जाने और निर्धारित अवधि में राशि जमा होने के बाद अपीलकर्ता की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

यह मामला अनिल कुमार बनाम गिआरू राम के बीच का है। अदालत में सुनवाई के दौरान मॉडल सेंट्रल जेल, नाहन के अधीक्षक की ओर से हाईकोर्ट की ओर से जारी रिहाई वारंट और 26 मई 2026 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई। रिकॉर्ड के अनुसार हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को निचली अदालत के 29 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करने की अनुमति दी थी। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता ने तय समय सीमा के भीतर 20 फीसदी मुआवजा राशि संबंधित ट्रायल कोर्ट में जमा कर दी है। सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालन में अपीलकर्ता की रिहाई सुनिश्चित की गई। मामले में आगे की सुनवाई और अंतिम बहस के लिए अदालत ने अगली तारीख 29 अगस्त निर्धारित की है। संवाद
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