{"_id":"6a1dab8e07b1ea009109c406","slug":"court-news-1-nahan-news-c-177-1-nhn1001-179962-2026-06-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirmour News: डकैती की साजिश रचने वाले दोषी को एक साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirmour News: डकैती की साजिश रचने वाले दोषी को एक साल की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
अदालत
अदालत ने दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, चोरी की पिकअप से डकैती की रची थी साजिस
-हरियाणा पुलिस ने हथनीकुंड के आरोपियों को देसी कट्टे और लोहे की रॉड के साथ दबोचा था
-मामले का दूसरा आरोपी जितेंद्र सिंह पहले ही भगोड़ा घोषित
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने वाहन चोरी के करीब 11 साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास गुप्ता की अदालत ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी आरोपी रवि कुमार को आईपीसी की धारा 379 और 34 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले का दूसरा आरोपी जितेंद्र सिंह पहले ही अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
मई 2015 में सिरमौरी ताल के रहने वाले रमेश चंद की महिंद्रा पिकअप गाड़ी उनके घर के पास से चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत राजबन पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी। चोरी के महज दो दिन बाद, 20 मई 2015 को हरियाणा की खिजराबाद पुलिस ने हथनीकुंड के पास नाकाबंदी के दौरान दोनों आरोपियों को देसी कट्टे और लोहे की रॉड के साथ दबोच लिया था, जो इसी चोरी की गाड़ी में सवार होकर डकैती डालने की फिराक में थे।
इसके बाद हिमाचल पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर आरोपियों को हिरासत में लिया और अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल एक साधारण चोरी का मामला नहीं था। आरोपियों ने पहले सुनियोजित तरीके से गाड़ी चुराई और फिर उसी वाहन का इस्तेमाल हथियारबंद होकर अन्य गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह केवल 32 वर्ष का है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद 9 गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी को यह सजा सुनाई है।
विज्ञापन
Trending Videos
अदालत ने दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, चोरी की पिकअप से डकैती की रची थी साजिस
-हरियाणा पुलिस ने हथनीकुंड के आरोपियों को देसी कट्टे और लोहे की रॉड के साथ दबोचा था
-मामले का दूसरा आरोपी जितेंद्र सिंह पहले ही भगोड़ा घोषित
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने वाहन चोरी के करीब 11 साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास गुप्ता की अदालत ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी आरोपी रवि कुमार को आईपीसी की धारा 379 और 34 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले का दूसरा आरोपी जितेंद्र सिंह पहले ही अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
मई 2015 में सिरमौरी ताल के रहने वाले रमेश चंद की महिंद्रा पिकअप गाड़ी उनके घर के पास से चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत राजबन पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी। चोरी के महज दो दिन बाद, 20 मई 2015 को हरियाणा की खिजराबाद पुलिस ने हथनीकुंड के पास नाकाबंदी के दौरान दोनों आरोपियों को देसी कट्टे और लोहे की रॉड के साथ दबोच लिया था, जो इसी चोरी की गाड़ी में सवार होकर डकैती डालने की फिराक में थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसके बाद हिमाचल पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर आरोपियों को हिरासत में लिया और अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल एक साधारण चोरी का मामला नहीं था। आरोपियों ने पहले सुनियोजित तरीके से गाड़ी चुराई और फिर उसी वाहन का इस्तेमाल हथियारबंद होकर अन्य गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह केवल 32 वर्ष का है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद 9 गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी को यह सजा सुनाई है।