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Sirmour News: अदालत 4
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भू-प्रभावितों को मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश
नाहन। अतिरिक्त जिला अदालत में भूमि प्रभावितों को लाखों रुपये मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। यह आवेदन नैन सिंह (कानूनी वारिसों और अन्य के माध्यम से) बनाम रेणुका जी डैम और अन्य से संबंधित है।
अदालत में दायर आवेदन में कहा गया था 6 अप्रैल 2024 में पारित निर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि ट्रिब्यूनल में जमा है। अब आवेदकों ने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। वहीं, प्रतिवादियों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 के मामले में 64,06,392 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी।
सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उज्जगर सिंह के हिस्से की मुआवजा राशि उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में नियमानुसार जारी की जाए। दरअसल, नवंबर 2019 को उज्जगर सिंह का निधन हो गया था। अब उनके वारिसों ने मुआवजा राशि जारी करने के लिए आवेदन किया था।
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संवाद
नाहन। अतिरिक्त जिला अदालत में भूमि प्रभावितों को लाखों रुपये मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। यह आवेदन नैन सिंह (कानूनी वारिसों और अन्य के माध्यम से) बनाम रेणुका जी डैम और अन्य से संबंधित है।
अदालत में दायर आवेदन में कहा गया था 6 अप्रैल 2024 में पारित निर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि ट्रिब्यूनल में जमा है। अब आवेदकों ने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। वहीं, प्रतिवादियों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 के मामले में 64,06,392 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी।
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सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उज्जगर सिंह के हिस्से की मुआवजा राशि उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में नियमानुसार जारी की जाए। दरअसल, नवंबर 2019 को उज्जगर सिंह का निधन हो गया था। अब उनके वारिसों ने मुआवजा राशि जारी करने के लिए आवेदन किया था।
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