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Sirmour News: अदालत 2
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हाईकोर्ट ने सजा की निलंबित, कैदी की रिहाई का रास्ता साफ
नाहन। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने तहसील पांवटा साहिब निवासी सुख दास की जमानत बांड स्वीकार करने संबंधी याचिका मंजूर कर ली। इससे पहले प्रदेश उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील लंबित रहने तक उसकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया था।
अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 16 जून 2026 को पारित आदेश में 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर रिहाई की अनुमति दी थी। आदेश के अनुपालन में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करा दिया गया। सुनवाई के दौरान जमानती की ओर से प्रस्तुत भूमि अभिलेखों में कुछ औपचारिक कमियां पाई गई थीं। इसके बाद सत्यापित जमाबंदी और सर्किल रेट की प्रति अदालत में पेश की गई। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अदालत ने जमानती को सक्षम एवं सॉल्वेंट माना। इस स्थिति में विशेष न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक, नाहन को रिहाई वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
संवाद
नाहन। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने तहसील पांवटा साहिब निवासी सुख दास की जमानत बांड स्वीकार करने संबंधी याचिका मंजूर कर ली। इससे पहले प्रदेश उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील लंबित रहने तक उसकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया था।
अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 16 जून 2026 को पारित आदेश में 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर रिहाई की अनुमति दी थी। आदेश के अनुपालन में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करा दिया गया। सुनवाई के दौरान जमानती की ओर से प्रस्तुत भूमि अभिलेखों में कुछ औपचारिक कमियां पाई गई थीं। इसके बाद सत्यापित जमाबंदी और सर्किल रेट की प्रति अदालत में पेश की गई। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अदालत ने जमानती को सक्षम एवं सॉल्वेंट माना। इस स्थिति में विशेष न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक, नाहन को रिहाई वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
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