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Sirmour News: आपसी रंजिश में महिला से मारपीट के आरोपी को अदालत ने किया बरी
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आपसी रंजिश में महिला से मारपीट के आरोपी को अदालत ने किया बरी
नाहन। अदालत ने महिला के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा की अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और बयानों में भारी विरोधाभास पाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।
मामला महिला पुलिस थाना नाहन में 26 जून 2024 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 24 जून 2024 को जब वह अपनी गायों को पानी देने गोशाला गई थी, तब आरोपी देवेंद्र सिंह ने शराब के नशे में आकर उसके साथ लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस हमले में महिला के बाएं हाथ में गंभीर फ्रैक्चर (गंभीर चोट) आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325 और 506 के तहत चालान अदालत में पेश किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था और पहले भी एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। अदालत ने कहा कि मां और बेटी के बयानों में अंतर और स्वतंत्र गवाहों की कमी के कारण अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह संदिग्ध हो जाता है। अदालत ने आरोपी देवेंद्र सिंह के मुचलके रद्द करते हुए उसे सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया।-- -
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नाहन। अदालत ने महिला के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा की अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और बयानों में भारी विरोधाभास पाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।
मामला महिला पुलिस थाना नाहन में 26 जून 2024 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 24 जून 2024 को जब वह अपनी गायों को पानी देने गोशाला गई थी, तब आरोपी देवेंद्र सिंह ने शराब के नशे में आकर उसके साथ लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस हमले में महिला के बाएं हाथ में गंभीर फ्रैक्चर (गंभीर चोट) आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325 और 506 के तहत चालान अदालत में पेश किया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था और पहले भी एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। अदालत ने कहा कि मां और बेटी के बयानों में अंतर और स्वतंत्र गवाहों की कमी के कारण अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह संदिग्ध हो जाता है। अदालत ने आरोपी देवेंद्र सिंह के मुचलके रद्द करते हुए उसे सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया।
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