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Sirmour News: अदालत 3
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चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा पर रोक
नाहन। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजा पर रोक लगाई है। यह मामला साल 2022 में कमल राज बनाम राज्य सहकारी ग्रामीण और विकास बैंक (एचपी एआरडी बैंक) का है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2025 को कमल राज को दोषी ठहराते हुए एक साल का कारावास और 13 लाख का जुर्माना/मुआवजा देने का आदेश दिया था। अब दोषसिद्धि के खिलाफ कमल राज ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित कर दिया।
अदालत ने शर्त लगाई है कि कमल राज को मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। साथ ही 25,000 का व्यक्तिगत बांड और समान राशि की जमानतदार पेश करना होगा। अपील असफल रहने पर सजा भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा।
संवाद
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नाहन। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजा पर रोक लगाई है। यह मामला साल 2022 में कमल राज बनाम राज्य सहकारी ग्रामीण और विकास बैंक (एचपी एआरडी बैंक) का है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2025 को कमल राज को दोषी ठहराते हुए एक साल का कारावास और 13 लाख का जुर्माना/मुआवजा देने का आदेश दिया था। अब दोषसिद्धि के खिलाफ कमल राज ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित कर दिया।
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अदालत ने शर्त लगाई है कि कमल राज को मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। साथ ही 25,000 का व्यक्तिगत बांड और समान राशि की जमानतदार पेश करना होगा। अपील असफल रहने पर सजा भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा।
संवाद
