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Sirmour News: अदालत 2

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Feb 2026 11:58 PM IST
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एनडीपीएस मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत
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नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मामले में देहरादून निवासी मोहसिन को प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उसके जमानत बांड स्वीकार कर लिए हैं। यह मामला साल 2017 में पांवटा साहिब थाने क्षेत्र में दर्ज है। हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार की शर्त पर जमानत प्रदान की थी। इसके बाद आरोपी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत बांड सत्यापन के लिए आवेदन दायर किया गया। अदालत ने दस्तावेजों की जांच के बाद सक्षम व सॉल्वेंट पाया और जमानत बांड स्वीकार कर लिया। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे रिहा किया जाए। संवाद
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