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Sirmour News: अदालत 2
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चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत
नाहन। चिट्टा बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। पुलिस के अनुसार 4 जनवरी 2026 को गश्त के दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक जंबुखाला पुल के पास नशीला पदार्थ बेचने के लिए खड़ा है। इसी आधार पर पुलिस ने तहसील पांवटा साहिब निवासी बिरखान उर्फ अमित के कब्जे से करीब 8.17 ग्राम चिट्टा/स्मैक बरामद किया।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को मामले में फंसाया गया है और जांच में उसकी हिरासत अब आवश्यक नहीं है। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही, निर्देश दिए कि वह जांच में सहयोग करेगा। गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा।
संवाद
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नाहन। चिट्टा बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। पुलिस के अनुसार 4 जनवरी 2026 को गश्त के दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक जंबुखाला पुल के पास नशीला पदार्थ बेचने के लिए खड़ा है। इसी आधार पर पुलिस ने तहसील पांवटा साहिब निवासी बिरखान उर्फ अमित के कब्जे से करीब 8.17 ग्राम चिट्टा/स्मैक बरामद किया।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को मामले में फंसाया गया है और जांच में उसकी हिरासत अब आवश्यक नहीं है। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही, निर्देश दिए कि वह जांच में सहयोग करेगा। गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा।
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