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Sirmour News: अदालत 3

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 11:58 PM IST
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चोरी मामले की सजा निलंबित, कोर्ट से चार आरोपी बरी
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चोरी मामले में आदेश पारित करते हुए दोषी रामचंद, काकू राम, रोशन लाल और कमलेश की सजा को निलंबित कर बरी किया है। ये सभी साल 2015 को आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत दर्ज मामले के आरोपी हैं। राजगढ़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 4 अप्रैल 2026 को चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष का कठोर कारावास और 1,500-1,500 जुर्माना सुनाया था। जुर्माना अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान था। अब दोषियों ने बीएनएसएस की धारा 430 के साथ पठित धारा 438(1) के तहत आवेदन दायर किया गया। वहीं, अदालत ने मुख्य अपील स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि इसके निपटान में समय लगेगा। इस कारण सजा को निलंबित किया गया है। साथ ही, आरोपियों को 50-50 हजार के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के एक-एक जमानतदार सहित अन्य शर्तों पर रिहा कर दिया गया।
संवाद
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