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Sirmour News: अदालत 2
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चिट्टे के मामले में यूपी के बेहट निवासी को मिली जमानत
नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में विशेष अदालत ने उत्तरप्रदेश के तहसील बेहट निवासी फुरकान को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 25 अप्रैल 2026 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज है। पुलिस की एसआईयू टीम रैनबैक्सी चौक क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान सह-आरोपी मुर्तजा उर्फ फरमान के कब्जे से 11.16 ग्राम चिट्टा/स्मैक बरामद की थी। आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 14 मई को आरोपी फुरकान को उत्तराखंड के मटक माजरी से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आरोपी केंद्रीय कारागार नाहन जेल में बंद है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है।
संवाद
नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में विशेष अदालत ने उत्तरप्रदेश के तहसील बेहट निवासी फुरकान को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 25 अप्रैल 2026 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज है। पुलिस की एसआईयू टीम रैनबैक्सी चौक क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान सह-आरोपी मुर्तजा उर्फ फरमान के कब्जे से 11.16 ग्राम चिट्टा/स्मैक बरामद की थी। आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 14 मई को आरोपी फुरकान को उत्तराखंड के मटक माजरी से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आरोपी केंद्रीय कारागार नाहन जेल में बंद है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है।
संवाद